कण्‍डक्‍टर लाईसेंस का नवीनीकरण

 

I    प्रक्रिया

नवीनीकरण हेतु आवेदन प्ररूप आर.एस. 3.4 में किया जाएगा, जिसके साथ निम्‍न प्रपत्र संलग्‍न करने होंगें –

1.      प्ररूप आर.एस. 3.2 में मेडिकल प्रमाण पत्र जो किसी सरकारी सेवारत चिकित्‍सक से प्रमाणित हो। 

2.      पुलिस द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र।

3.      मूल कण्‍डक्‍टर लाईसेंस ।

4.      मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 30 के अनुसार निर्धारित फीस ड्राईविंग लाईसेंस की फीस के आधी के समान।

कण्‍डक्‍टर लाईसेंस के नवीनीकरण के लिए प्राप्‍त आवेदन एवं संलग्‍न प्रपत्रों की जांच के पश्‍चात लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा कण्‍डक्‍टर लाईसेंस का नवीनीकरण कर दिया जाएगा।