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राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम 19/2015, 27 अप्रेल 2015 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। इस अधिनियम की धारा 1 की उप धारा 3 के तहत अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए दिनांक 01.07.2015 नियत की जाकर अधिसूचना दिनांक 26.06.2015 को जारी की जा चुकी है। अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना दिनांक 25.08़.2015 को जारी की गई है तथा प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में है।||
यह प्राधिकरण शाश्क्त उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम का, निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा। जिससे प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित बस टर्मिनलों से राज्य परिवहन उपक्रमों और निजी बस प्रचालकों द्वारा बसों के चलाये जाने को कारगर और सुकर बनाना प्राधिकरण का कार्य होगा।
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