Rajasthan State Bus Terminal Development Authority

 

 

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम 19/2015, 27 अप्रेल 2015 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। इस अधिनियम की धारा 1 की उप धारा 3 के तहत अधिनियम को प्रवृत्त करने के लिए दिनांक 01.07.2015 नियत की जाकर अधिसूचना दिनांक 26.06.2015 को जारी की जा चुकी है। अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना दिनांक 25.08़.2015 को जारी की गई है तथा प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में है।

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