रजिस्‍ट्रीकरण की आवश्‍यकता

किसी सार्वजनिक स्‍थान में अथवा किसी अन्‍य स्‍थान में किसी मोटर यान को कोई व्‍यक्ति तभी चलायेगा और कोई मोटर यान का स्‍वामी चलाने की स्‍वीकृति देगा जबकि वह मोटर यान अधिनियम 1988 एवं उसके अन्‍तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार रजिस्‍ट्रीकृत हो।

रजिस्‍ट्रीकरण कहां किया जाना है

प्रत्‍येक मोटर यान का स्‍वामी यान को उस रजिस्‍ट्रीकर्ता अधिकारी से रजिस्‍ट्रीकरण करवायेगा जिसकी अधिकारिता के क्षेत्र में मोटर यान के स्‍वामी का

    1. निवास या कारोबार का स्‍थान है या,
    2. वह मोटर यान साधारणतया रखा जाता है।

रजिस्‍ट्रीकरण की वैधता

किसी वाहन का रजिस्‍ट्रेशन, उसके जारी करने की दिनांक से 15 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा एवं उसके बाद गैर परिवहन वाहन का रजिस्‍ट्रेशन प्रत्‍येक 5 वर्ष में नियमानुसार नवीनीकरण किया जायेगा तथा परिवहन वाहन को पुन: पंजीयन कराया जावेगा जो आगामी 15 वर्षो तक वैध होगा । ।

 

नोट - रजिस्‍ट्रीकरण के लि‍ए आवेदन पत्र हेतु यहॉ क्‍लि‍क करें।