अनापत्ति प्रमाण पत्र

I  अनापत्ति प्रमाण पत्र का आधार

जहां कोई मोटर वाहन जो किसी राज्‍य में रजिस्‍ट्रीकृत है, दूसरे राज्‍य में 12 माह से अधिक के लिए रखा जाना हो तो उसका रजिस्‍ट्रेशन नम्‍बर बदलवाना होता है।

II  अवधि

आधार में उल्लिखित अवधि समाप्‍त होने से 30 दिन के भीतर ।

III    प्रक्रिया

प्रपत्र संख्‍या 28 तीन प्रतियों में और यदि मोटर वाहन हायर परचेज एग्रीमेन्‍ट के अधीन है तो चार प्रतियों में आवेदन करना होगा जिसके साथ निम्‍न प्रपत्र संलग्‍न करने होगें :-

(i) रजिस्‍ट्रीकरण प्रमाण पत्र

(ii) बीमा प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति

(iii) मोटर वाहन के आदिनांक तक टैक्‍स के भुगतान का प्रमाण पत्र

यदि मोटर वाहन परिवहन यान है तो उल्लिखित प्रपत्रों के अतिरिक्‍त निम्‍नलिखित प्रपत्र भी संलग्‍न करने होगें :-

(i) उक्‍त वाहन पर कोई परमिट जारी नहीं है तत् संबंधित रिपोर्ट

(ii) पूर्व में जारी परमिट के संबंध में कोई वसूली लम्बित नहीं है।

(iii) वाहन पर परमिट जारी था तो परमिट सरेण्‍डर की स्‍वीकृति रिपोर्ट।

 

रजिस्‍ट्रीकर्ता प्राधिकारी उपर्युक्‍त मोटर वाहन के संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट लेगा‍ कि वाहन के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी मुकद्दमा विचाराधीन नहीं है, ना ही उक्‍त वाहन  किसी मुकदमें में वांछित है।