भार वाहन (नेशनल परमिट एवं ऑल राजस्‍थान परमिट)

      भार वाहन से आशय कोई ऐसा मोटर वाहन है, जिसका उपयोग माल ढोने में किया जाता है, माल से आशय जीवित व्‍यक्तियों के अलावा मोटर वाहन द्वारा ले जाया सकने वाला पशुधन, कोई भी सामान (यात्रीयों के निजी सामान एवं मोटर वाहन में मामूली तौर पर काम आने वाले औजार) है।

     किसी मोटर वाहन का निम्‍नलिखित रूप में उपयोग करने के लिए भार वाहन परमिट की आवश्‍यकता होती है-

1.      भाडे या पारिश्रमिक पर माल लाने या ले जाने के लिए, या

2.      आवेदक द्वारा उसके व्‍यापार या करोबार के लिए या उसके संबंध में माल का वहन करने के लिए

नेशनल परमिट

नेशनल परमिट के लिए आवेदन प्रारूप संख्‍या 48 में किया जाएगा एवं संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप संख्‍या प्ररूप आर.एस. 5.16 में जारी किया जायेगा ।

राष्‍ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकार पत्र लिये जाने के लिए आवेदन प्रारूप 46 में किया जायेगा और उसके साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1000 रूपये प्रतिवर्ष की फीस होगी।

 

समयावधि

कोई नेशनल परमिट किसी ऐसे भार वाहन पर नहीं दिया जायेगा जो –

1.       12 वर्ष  से अधिक पुराना हो (मल्‍टी एक्‍सल व्‍हीकल के अलावा),

2.       15 वर्ष से अधिक पुराना ( मल्‍टी एक्‍सल व्‍हीकल की दशा में)

 

उक्‍त अवधि की गणना उस मोटर वाहन की प्रारम्भिक रजिस्‍ट्रेशन की तारीख से की जाएगी।

 

ऑल राजस्‍थान परमिट

 

     प्ररूप आर.एस. 5.7 में निम्‍नलिखित प्रपत्र संलग्‍न करते हुए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा :-

1. केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार वर्णित निवास स्‍थान के पते का प्रमाण।

2. जहां परमिट का आरक्षण हो तो सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति/जनजाति होने का प्रमाण पत्र

3. सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा,

4. कर चुकता रिपोर्ट,

5. वाहन के वैध बीमा की प्रति,

6. फिटनेस प्रमाण पत्र,

7. पंजीयन पुस्तिका की प्रति,

8. नियमानुसार देय फीस

 

अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रपत्रों की आवश्‍यक जांच के पश्‍चात प्ररूप आर.एस. 5.15 में परमिट जारी कर दिया जायेगा।