डुप्लिकेट फिटनेस

 

I   डुप्लिकेट का आधार

यदि किसी मोटर वाहन का ‍फिटनेस सर्टिफिकेट नष्‍ट अथवा खराब हो जाता है या खो जाता है ।

II   प्रक्रिया

यदि फिटनेस सर्टिफिकेट खो जाता है या नष्‍ट हो जाता है तो वाहन स्‍वामी संबंधित प्राधिकारी जिसके द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया था, को राजस्‍थान मोटर वाहन के नियम 4.28 के अनुसार निर्धारित फीस 50 रूपये की रसीद संलग्‍न करते हुए डुप्लिकेट फिटनेस हेतु आवेदन करेगा।

 

संबंधित प्राधिकारी निर्धारित फीस के साथ आवेदन प्राप्‍त होने पर डुप्लिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देगा जिस पर लाल स्‍याही से डुप्लिकेट भी अंकित किया जायेगा।