रजिस्ट्रीकरण कैसे होना है

I   प्रक्रिया

     संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को प्ररूप 20 में आवेदन निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए किया जायेगा : -

    1.      प्ररूप 21 में विक्रय प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)

    2.      प्ररूप 22 में विनिर्माता द्वारा  जारी किया गया सड़क उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

    3.      प्ररूप 22 ‘ए’ (उन यानों के लिए जिनकी बॉडी चैसिस पर निर्मित की गई है) पार्ट I- विनिर्माता द्वारा जारी किया जायेगा पार्ट II- बॉडी विनिर्माता द्वारा जारी किया जायेगा।

    4.      विधिमान्य बीमा की सत्यापित प्रति

    5.      वाहन के मूल बिल की प्रति

    6.      वाहन स्वामी के इनकमटैक्स संबंधी परमानेन्‍ट अकाउन्‍ट नम्‍बर (PAN) कार्ड की सत्यापित प्रति / प्रपत्र संख्या 60/61

    7.      केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास स्थान के निम्नलिखित प्रमाणों में से किसी प्रमाण की सत्यापित प्रति :-

            (i)    फोटो पहचान पत्र

            (ii)   निर्वाचक नामांकन सूची

            (iii)   जीवन बीमा पॉलिसी

            (iv)   पासपोर्ट

            (v)    केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची

    8.      वाहन स्वामी की नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो फोटो

    9.      आवश्यकतानुसार अस्थाई पंजीयन की मूल प्रति

    10.    आयातित यानों की दशा में कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण पत्र आयातित लाईसेंस और बॉण्ड (यदि कोई हो तो)

    11.    वाहन का निरीक्षण

    12.    केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार निर्धारित फीस

    13.    नागरिकता प्रमाण पत्र

    14.    विदेशियों हेतु निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त भारत में वैधानिक उपस्थिति का प्रमाण।

    15.    राजस्थान मोटर - वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के अनुसार कर

 

II

जो वाहन वित्त पोषित किए गए हो उनके आवेदन प्रारूप 20 में निर्धारित स्थान पर वित्त पोषक के हस्ताक्षर, नमूना हस्ताक्षर व मोहर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व लगावें।

 

III  निरीक्षण

वाहन का भौतिक निरीक्षण व सत्यापन संबंधित कार्यालय में इस कार्य हेतु तैनात परिवहन निरीक्षक से कराया जावेगा ।

 

OLD & NEW REGISTRATION CODE / SERIES OF THE TRANSPORT DISTRICTS OF RAJASTHAN STATE

S. No.

Name of Transport District

New Ragistration  Code No.

Registering authority with designation & address.

Old Registration Series

 

Taxi Cab.

Other vehicles

1                 2                          3                             4                                     5                                  6

1.

Ajmer

RJ-01

RTO & DTO,Ajmer

RRT 7001-8000

RJZ,RSZ,RRZ, RNW,RNZ,RPZ.

2.

Alwar

RJ-02

RTO & DTO Alwar

RST 1-500

RJA,RSA,RRA,RNA,RPD.

3.

Banswara

RJ-03

DTO Banswara

RST 501-750

RJB,RPB.

4.

Barmer

RJ-04

DTO Barmer

RST 751-1000

RJC

5.

Bharatpur

RJ-05

DTO Bharatpur

RST 1001-1500

RJD,RSD,RRD.

6.

Bhilwara

RJ-06

DTO Bhilwara

RST 1501-2000

RJE,RSE,RRE.

7.

Bikaner

RJ-07

RTO,ARTO & DTO Bikaner

RST 2001-2250

RJF,RSF,RRF,

RNF.

8.

Bundi

RJ-08

DTO Bundi

RST 2251-2500

RJG.

9.

Chittorgarh

RJ-09

RTO & DTO Chittorgarh.

RST 2501-3000

RJH,RSH,RRH.

10.

Churu

RJ-10

DTO Churu

RST 3001-3250

RJI,RSI,RPI.

11.

Dholpur

RJ-11

DTO Dholpur

RRT 8001-9000

RNT.

12.

Dungarpur

RJ-12

DTO Dungarpur.

RST 3251-3500

RJJ.

13.

Sriganganagar

RJ-13

DTO Sriganganagar

RST 3501-4500

RJK,RSK,RRK,RSC,RRC,RNC,RNK,RNU.

14.

Jaipur (South)

RJ-14

RTO,ARTO & DTO Jaipur (South)

RST 1-4000.

Goods Vh.-RJL,RSL,RRL,RSM,RRM,RSG,RRG,RSB,RRB,

RNB,RND,RNE,RNH,RNI,RNL,RNV,RNX,RNG.

Pass.Vh.- RNP.

Others- RPE,RPH,RPI,TPG,RPP.

15.

Jaisalmer

RJ-15

DTO Jaisalmer

RRT 4501-4750

RJM.

16.

Jalore

RJ-16

DTO, Jalore

RRT 4751-5000

RJN.

17.

Jhalawar

RJ-17

DTO Jhalawar

RRT 5000-5250

RJO.

18.

Jhunjhunu

RJ-18

DTO Jnunjhunu

RRT 5251-5500

RJP,RSP,RRP.

19.

Jodhpur

RJ-19

RTO,ARTO,& DTO Jodhpur

RST 4001-5000

RJQ,RSQ,RRQ,RSN,RRN,RNJ,RNM,

RNN,RNQ,RNS,RPK,RPL.

20.

Kota

RJ-20

RTO,ARTO & DTO Kota

RST 5001-6000

RJR,RSR,RRR,

RSO,RRQ,RNO,RNR,RPF,RPM,RPN.

21.

Nagaur

RJ-21

DTO Nagaur.

RRP 5501-6000

RJS,RSS.

22.

Pali

RJ-22

RTO & DTO Pali

RRT 6001-6500

RJT,RPA,RPC.

23.

Sikar

RJ-23

RTO, ARTO & DTO Sikar.

RRT 6751-7000

7751-8200.

RJB,RSB,RRB.

24

Sirohi

RJ-24

DTO,Sirohi

RRT7001-7500

RJW,RSW,RRW

25.

Sawai Madhopur

RJ-25

DTO Sawai Madhopur.

RRT 6501-6750

RJU,RSU,RRU.

26.

Tonk

RJ-26

DTO Tonk

RRT 7501-7750

RJX, RSX.

27.

Udaipur

RJ-27

RTO & DTO Udaipur

RST 6001-7000

RJY,RSY,RRY,RSJ,RRJ,RNY,

RPJ,RPO.

28.

Baran

RJ-28

DTO Baran

-

-

29.

Dausa

RJ-29

RTO & DTO Dausa.

-

-

30.

Rajsamand

RJ-30

DTO Rajsamand

-

-

31.

Hanumangarh

RJ-31

DTO Hanumangarh

-

-

32.

Kotputli

RJ-32

DTO Kotputli

-

-

33.

Ramganjmandi

RJ-33

DTO Ramganjmandi

-

-

34.

Karauli

RJ-34

DTO Karauli

-

-

35.

Pratapgarh

RJ-35

DTO Pratapgarh

-

-

36.

Beawar

RJ-36

DTO Beawar

-

-

37.

Didwana

RJ-37

DTO Didwana

-

-

38.

Abu Road

RJ-38

DTO Abu Road

-

-

39.

Balotra

RJ-39

DTO Balotra

-

-

40.

Bhiwadi

RJ-40

DTO Bhiwadi

-

-

41.

Chomu

RJ-41

DTO Chomu

-

-

42.

Kishangarh

RJ-42

DTO Kishangarh

-

-

43.

Phalodi

RJ-43

DTO Phalodi

-

-

44.

Sujangarh

RJ-44

DTO Sujangarh

-

-

45.

Jaipur (North)

RJ-45

RTO,ARTO & DTO Jaipur (North)

-

-

 

 

 

विशिष्ट पंजीयन नम्बर का आवंटन

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.3 के अन्तर्गत वाहनों को विशिष्ट पंजीयन नम्बर एवं वाहन स्वामी को पूर्व में आवंटित पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर रिटेन किया जा सकता है।

 

I   प्रक्रिया

यदि वाहन स्वामी द्वारा वांछित नम्बर पूर्व में आवंटित नहीं हुआ हो तो संबंधित पंजीयन अधिकारी को इस बाबत निर्धारित राशि का संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट वाहन के पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न करते हुए सादा कागज पर आवेदन करेगा।

 

II   शुल्क

     रजिस्ट्रेशन सीरीज में चल रहे रजिस्ट्रेशन क्रमांक के अतिरिक्त आगे आने वाले विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटन करने एवं किसी व्यक्ति को उसके नये यान के लिए उसके पुराने यान को पहले से आवंटित पुरानी संख्यांक रखने के लिए शुल्क राशि निम्नानुसार निर्धारित है :-

क्र.सं.

यान की श्रेणी एवं विशिष्ट पंजीयन क्रमांक का वर्णन

शुल्क की राशि

1.        

दुपहिया यान –

(i)   पंजीयन क्रमांक 1, 9, 786 एवं 9999 के आवंटन के लि‍ए

(ii)  उपरोक्त उपखण्ड (i) में वर्णित पंजीयन क्रमांकों को छोडकर शेष क्रमांकों के आवंटन के लि‍ए

(iii)  पुराने यान पर आवंटित कि‍सी भी क्रमांक को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु

 

10,000 रू.

 5,000 रू.

 5,000 रू.

2.        

दुपहिया से भिन्न यान –

(i)  पंजीयन क्रमांक 1 एवं 786 के आवंटन के लिए

(ii)  पंजीयन क्रमांक 2 से लेकर 9 तक एवं 11, 101, 1111 तथा 9999 के आवंटन के लिए

(iii) पंजीयन क्रमांक 1111 तथा 9999 को छोडकर ऐसे तीन एवं चार अंक वाले पंजीयन क्रमांक, जिनमें सभी अंक समान हो

(iv) सारणी के क्रम संख्या 2 के खण्ड (i), (ii) एवं (iii) में वर्णित उपरोक्त पंजीयन क्रमांकों को छोडकर शेष क्रमांकों के लिए

(v) पुराने यान पर आवंटित किसी भी नम्बर को नये यान पर रखने (रिटेन) हेतु

 

1,01,000 रू.

  51,000 रू.

  21,000 रू.

  11,000 रू.

  21,000 रू.