परमिट जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी

 

सदस्‍य राज्‍य / प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट जारी करने हेतु विभिन्‍न प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं जिला परिवहन कार्यालयों में पदस्‍थापित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अतिरिक्‍त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है ।

वर्तमान में परमिट जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारियों की नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :-

 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर, पाली, चित्‍तौडगढ, दौसा क्षेत्र में पदस्‍थापित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार)

 

(रिजोल्‍यूशन नम्‍बर 11/2004 दिनांक 12.08.2004 सदस्‍य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार)

 

(i) स्‍टेज कैरिज परमिट U/sec.71,72 & 81 (अन्‍तर्राज्‍यीय मार्ग के अतिरिक्‍त मार्ग)।

(ii) स्‍टेज कैरिज परमिट U/sec.71,72 & 81 (तिपहिया यात्री वाहन जिनकी बैठक क्षमता 6 से अधिक हो ड्राईवर रहित)

(iii) भार वाहनों के नेशनल परमिट U/sec.88 (12)

(iv) स्‍टेज कैरिज के लिए समय-सूची एवं किराया-सूची की स्‍वीकृति के लिए U/sec.72

(v) स्‍कोप के अन्‍तर्गत जारी अन्‍य राज्‍यों के स्‍टेज कैरिज परमिट पर प्रतिहस्‍ताक्षर

(vi) उक्‍त प्रकार जारी परमिट का हस्‍तांतरण U/sec.82

(vii) उक्‍त प्रकार जारी परमिट पर वाहन का प्रतिस्‍थापन U/sec.83

 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर

(मुख्‍यालय जिले हेतु)

 

(I) अतिरिक्‍त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (जयपुर शहर)

(रिजोल्‍यूशन नम्‍बर 7/2004 दिनांक 12.08.2004 सदस्‍य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार)

 

(i)  संविदा वाहन परमिट ओमनी बस (कुल बैठक क्षमता 13 से अधिक ) U/sec. 74 & 81 (रेसिप्रोकल ऐग्रीमेन्‍ट के तहत अन्‍तर्राज्‍यीय परमिट के अतिरिक्‍त)

(ii)  संविदा वाहन परमिट तिपहिया वाहन U/sec. 74 & 81

(iii) ऑल राजस्‍थान भार वाहन परमिट U/sec. 79 & 81 (नेशनल परमिट U/sec. 88(12) एवं रेसिप्रोकल ऐग्रीमेन्‍ट के तहत अन्‍तर्राज्‍यीय परमिट के अतिरिक्‍त)

(iv) अस्‍थायी भार वाहन परमिट U/sec. 88(7)

(v)  उक्‍त प्रकार जारी परमिट का हस्‍तांतरण U/sec.  82

(vi) उक्‍त प्रकार जारी परमिट पर वाहन का प्रतिस्‍थापन U/sec.  83

 

(II)             अतिरिक्‍त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (मुख्‍यालय)

(रिजोल्‍यूशन नम्‍बर 7/2004 दिनांक 12.08.2004 सदस्‍य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार)

 

(i)  संविदा वाहन परमिट मोटर कैब, मैक्‍सी कैब, ओमनी बस (कुल बैठक क्षमता 13 तक) U/sec. 74 & 81 (रेसिप्रोकल ऐग्रीमेन्‍ट के तहत अन्‍तर्राज्‍यीय परमिट के अतिरिक्‍त)

(ii) विशेष अस्‍थायी परमिट 1 रिटर्न ट्रिप के लिए U/sec. 88(8)

(iii) उक्‍त प्रकार जारी परमिट का हस्‍तांतरण U/sec. 82  

(iv) उक्‍त प्रकार जारी परमिट का प्रतिस्‍थापन U/sec. 83

 

 

(III)  अतिरिक्‍त प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (ग्रामीण)

(रिजोल्‍यूशन नम्‍बर 8/2004 दिनांक 12.08.2004 सदस्‍य राज्‍य परिवहन प्राधिकार)

 

(i) पर्यटन परमिट मोटर कैब, मैक्‍सी कैब, ओमनी बस (कुल बैठक क्षमता 13 तक) U/sec. 88(9)

(ii) निजी सेवा वाहन परमिट  U/sec. 76 & 81

(iii) उक्‍त्‍ प्रकार जारी प‍रमिट का हस्‍तांतरण U/sec. 82

(iv) उक्‍त प्रकार जारी परमिट पर वाहन का प्रतिस्‍थापन U/sec. 83

 

 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर पाली चित्‍तौडगढ एवं दौसा

 

(I) संबंधित मुख्‍यालय जिले में पदस्‍थापित अतिरिक्‍त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संबंधित मुख्‍यालय जिले हेतु

 

(रिजोल्‍यूशन नम्‍बर 9/2004 दिनांक 12.08.2004 सदस्‍य, राज्‍य परिवहन प्राधिकार)

(रिजोल्‍यूशन नम्‍बर 13/2004 दिनांक 12.08.2004 सदस्‍य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार)

 

(i) पर्यटन परमिट मोटर कैब, मैक्‍सी कैब, ओमनी बस (कुल बैठक क्षमता 13 से अधिक ) U/sec. 88(9)

(ii) संविदा वाहन परमिट मोटर कैब, मैक्‍सी कैब, ओमनी बस कुल बैठक क्षमता 13 से अधिक ) U/sec. 74 & 81 (रेसिप्रोकल ऐग्रीमेन्‍ट के तहत अन्‍तर्राज्‍यीय परमिट के अतिरिक्‍त)

(iii) संविदा वाहन परमिट तिपहिया वाहनों के लिए U/sec. 74 & 81

(iv) ऑल राजस्‍थान परमिट-(भार वाहन) U/sec. 79 & 81 (नेशलन परमिट U/sec. 88 (12) एवं रेसिप्रोकल ऐग्रीमेंन्‍ट के तहत अन्‍तर्राज्‍यीय परमिट के अतिरिक्‍त)

(v) निजी सेवा वाहन परमिट - U/sec. 76 & 81

(vi) विशेष्‍ा अस्‍थायी अनुज्ञापत्र 1 रिटर्न ट्रिप के लिए U/sec. 88 (8)

(vii) अस्‍थायी भार वाहन परमिट U/sec. 88(7)

(viii) उक्‍त प्रकार जारी परमिट का हस्‍तांतरण U/sec. 82

(ix) उक्‍त प्रकार जारी परमिट पर वाहन का प्रतिस्‍थापन U/sec. 83

 

(II) संबंधित रीजनल मुख्‍यालय जिले के अतिरिक्‍त उस रीजन के अन्‍य परिवहन जिलों में पदस्‍थापित जिला परिवहन अधिकारी संबंधित परिवहन जिले हेतु ।

 (रिजोल्‍यूशन नम्‍बर 10/2004 दिनांक 12.08.2004 सदस्‍य, राज्‍य परिवहन प्राधिकार)

(रिजोल्‍यूशन नम्‍बर 12/2004 दिनांक 12.08.2004 सदस्‍य, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार)

 

(i) पर्यटन परमिट मोटर कैब, मैक्‍सी कैब, ओमनी बस (कुल बैठक क्षमता 13 से अधिक ) U/sec. 88(9)

(ii) संविदा वाहन परमिट मोटर कैब, मैक्‍सी कैब, ओमनी बस ( कुल बैठक क्षमता 13 से अधिक ) U/sec. 74 & 81 (रेसिप्रोकल ऐग्रीमेन्‍ट के तहत अन्‍तर्राज्‍यीय परमिट के अतिरिक्‍त)

(iii) संविदा वाहन परमिट तिपहिया वाहनों के लिए U/sec. 74 & 81

(iv) ऑल राजस्‍थान परमिट-(भार वाहन) U/sec. 79 & 81 (नेशलन परमिट U/sec. 88 (12)  एवं रेसिप्रोकल ऐग्रीमेंन्‍ट के तहत अन्‍तर्राज्‍यीय परमिट के अतिरिक्‍त)

(v) निजी सेवा वाहन परमिट - U/sec. 76 & 81

(vi) विशेष्‍ अस्‍थायी अनुज्ञापत्र 1 रिटर्न ट्रिप के लिए U/sec. 88 (8)

(vii) अस्‍थायी भार वाहन परमिट U/sec. 88(7)

(viii) उक्‍त प्रकार जारी परमिट का हस्‍तांतरण U/sec. 82

(ix)  उक्‍त प्रकार जारी परमिट पर वाहन का प्रतिस्‍थापन U/sec. 83