राजस्थान सरकार
परि‍वहन वि‍भाग

स्‍थाई लाईसेंसधारी आवेदकों को नवीन श्रेणी के लिए लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

 
क्र. सं. प्रक्रि‍या के चरण टि‍प्पणी
1.
परि‍वहन वि‍भाग की वेब साईट www.transport.rajasthan.gov.in पर 'लाईसेंस सम्‍बंधी सेवाओं हेतु ऑन लाईन आवेदन की सु‍व‍िधा ' वि‍कल्प का चयन करें।
 
2.
“Apply Online” में “New Learner Licence” वि‍कल्प का चयन करें।
 
3.

स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण प्रदर्शित होंगें। यह चरण नि‍म्‍नानुसार है:-

  1. आवेदन पत्र की पूर्ती कि‍या जाना।
  2. दस्तावेज अपलोड करना ।
  3. नवीनतम फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना।
  4. लर्निंग लाईसेंस टेस्‍ट हेतु दि‍नांक एवं समय चयन करना ।
  5. फीस भुगतान ।
यहां “Continue” वि‍कल्प का चयन करें।
 
4.
“Holding Driving Licence”  वि‍कल्‍प में ड्राईविंग लाईसेंस का नंबर एवं जन्‍म तिथी अंकित कर “Submit” वि‍कल्‍प का चयन करें।

 

5.
  1. लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां पूर्ण करने के उपरांत “Submit” करें ।
  2. पोर्टल पर आवेदन पत्र Submit करने के लिए confirmation हेतु प्रदर्शित ‘Yes’ विकल्प का चयन करें।
  3. Yes का चयन करने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
  4. Acknowledgement Slip प्रदर्शित होगी जिसे प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रखें एवं कार्यालय में प्रस्तुत करें।
स्‍क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्‍य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें
6.

“Next” विकल्‍प का चयन करें तथा निम्‍नांकित दस्‍तावेजों की स्‍केन प्रति अपलोड करें :-

  1. आयु प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्‍द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
  2. निवास का प्रमाण पत्र (नियम 4 केन्‍द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार)
  3. फॉर्म 1/1-A (जो लागू हो)
  4. ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति
दस्‍तावेज अपलोड करने के बाद “Confirm” पर क्लिक करें
  • दस्‍तावेजों को ग्रे स्‍केल में स्‍केन करें
  • फाइल का साईज 1 MB से अधिक नहीं हो।
  • स्‍केन फाइल का JPG/JPEG/PDF फॉर्मेट होना चाहिए।

7.
“Next” विकल्‍प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्‍ताक्षर स्‍केन कर अपलोड करने के बाद Confirmपर क्लिक करें
  • स्‍केन फाइल का JPG/JPEG फॉर्मेट होना चाहिए।
  • स्‍केन फाइल का साईज 10-20 KB से अधिक नहीं हो।
8.
“Next” विकल्‍प का चयन करें
 
9.
"Fee Payment" वि‍कल्‍प का चयन करें। आवेदक Internet Banking के माध्‍यम से देय फीस का भुगतान कर सकते हैं।
ऑनलाइन भुगतान नहीं करने वाले आवेदक संबंधि‍त परि‍वहन कार्यालय में देय फीस का नगद भुगतान भी कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्‍तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों
  • आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्‍तुत करना आवश्‍यक नहीं है।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्‍थि‍ति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्‍हें पूर्ण करवाना होगा ।
  • कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्‍तावेज सत्‍यापन के पश्‍चात तत्‍समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
  • कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्‍ताक्षर capture किये जायेगे। संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन के सभी तरह से उपयुक्‍त होने पर चाही गयी श्रेणी के विरूद्ध नवीन लर्निंग लाईसेंस जारी किये जाने की अनुशंसा की जावेगी तथा आवेदक को नवीन लर्निंग लाईसेंस जारी कर दिया जावेगा।

नोट

  1. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तु‍त करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण के पूर्ण होने के उपरांत किसी भी वजह से आवेदन प्रक्रिया अवरूद्ध होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-
    1. 'परिवहन विभाग' की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in पर ”लाईसेंस सम्‍बंधी सेवाओं हेतु ऑन लाईन आवेदन की सु‍व‍िधा” विकल्प का चयन करें
    2. प्रदर्शित स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के वि‍भि‍न्‍न चरण प्रदर्शित होंगे यहां अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
  2. आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ताक्षर एवं दस्तायवेज स्वयं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
  3. आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्त चरणों में प्रत्येक विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्रदर्शित किये गये हैं
  4. आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
  5. क्र. सं. दस्तावेज का प्रकार सामान्य निर्देश
    1 जन्‍म-ति‍थि का प्रमाण

    निम्‍न में से कोई एक -

    1. जन्‍म प्रमाण पत्र
    2. स्‍कूल की अं‍कतालिका/प्रमाण पत्र/ स्‍कूल छोडने का प्रमाण पत्र(TC) जिसमें जन्‍म दिनांक अंकित हो।
    3. पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्‍ठ)
    4. जीवन बीमा पॉलि‍सी
    5. केन्‍द्र/राज्‍य सरकार या स्‍थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जि‍समें Date of Birth अंकि‍त हो।
    2 नि‍वास का प्रमाण

    निम्‍न में से कोई एक-

    1. आधार कार्ड (दोनों तरफ से)
    2. मतदाता पहचान पत्र (दोनों तरफ से)
    3. मतदाता सूची
    4. जीवन बीमा पॉलिसी
    5. केन्‍द्र/राज्‍य सरकार या स्‍थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप
    6. पासपोर्ट
    7. मूल निवास प्रमाण पत्र
    8. राशन कार्ड मय अति‍रि‍क्‍त प्रमाण के
    3 प्रारूप 1/1A
    गैर परिवहन यान/अव्‍यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्‍वघोषणा करना आवश्‍यक है एवं 40 वर्ष से अधि‍क आयु के आवेदक एवं व्‍यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्‍सा प्रमाण पत्र भी आवश्‍यक है
  6.  वर्तमान में ऑनलाइन स्‍थाई लाइसेंस आवेदन की सुविधा निम्न कार्यालयों में उपलब्धि है :-
  7.  परिवहन कार्यालय
    परिवहन कार्यालय परिवहन कार्यालय
    प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर जिला परिवहन कार्यालय,  हनुमानगढ जिला परिवहन कार्यालय, डूंगरपुर
    प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर जिला परिवहन कार्यालय,  बूंदी
    जिला परिवहन कार्यालय, दौसा
    प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भरतपुर जिला परिवहन कार्यालय,  भीलवाडा जिला परिवहन कार्यालय, भिवाड़ी
    प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर जिला परिवहन कार्यालय, धौलपुर जिला परिवहन कार्यालय, नोखा
    प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चित्‍तौडगढ
    जिला परिवहन कार्यालय जालोर जिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा(जयपुर)
    प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर जिला परिवहन कार्यालय बारां जिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा(भीलवाड़ा)
    प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोटा जिला परिवहन कार्यालय दूदू जिला परिवहन कार्यालय, जैसलमेर
    प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उदयपुर जिला परिवहन कार्यालय चौमूं जिला परिवहन कार्यालय, रामगंजमण्डी
    जिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर, जयपुर अतिरिक्त प्रादेषिक परिवहन कार्यालय जगतपुरा, जयपुर जिला परिवहन कार्यालय, सिरोही
    जिला परिवहन कार्यालय, सवाई माधोपुर जिला परिवहन कार्यालय केकडी जिला परिवहन कार्यालय, सुजानगढ़
    जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ जिला परिवहन कार्यालय, टोंक जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा
    जिला परिवहन कार्यालय, करौली जिला परिवहन कार्यालय, ब्यावर उप परिवहन कार्यालय गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर
    जिला परिवहन कार्यालय, झालावाड जिला परिवहन कार्यालय, नागौर उप परिवहन कार्यालय लूंणकरनसर, बीकानेर
    जिला परिवहन कार्यालय, चूरू जिला परिवहन कार्यालय, कोटपूतली उप परिवहन कार्यालय, हिण्डौन
    जिला परिवहन कार्यालय फलोदी प्रादेषिक परिवहन कार्यालय, सीकर उप परिवहन कार्यालय, सूरतगढ़
    उप परिवहन कार्यालय, रिंगस उप परिवहन कार्यालय, भवानीमंण्डी उप परिवहन कार्यालय, सोजत
    उप परिवहन कार्यालय, सुमेरपुर उप परिवहन कार्यालय, नावा उप परिवहन कार्यालय, डीग
    उप परिवहन कार्यालय, देवली जिला परिवहन कार्यालय नोखा
    जिला परिवहन कार्यालय नोहर
    जिला परिवहन कार्यालय खेतडी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय दौसा जिला परिवहन कार्यालय श्रीगंगानगर
    जिला परिवहन कार्यालय डीडवाना जिला परिवहन कार्यालय बाडमेर जिला परिवहन कार्यालय झुंझुनू
    जिला परिवहन कार्यालय किशनगढ प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पाली