मोटर यान में परिवर्तन

 

I    परिवर्तन का आधार

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के अनुसार मोटर वाहन में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा जिससे मोटर वाहन के आधारभूत फीचर्स जो कि निर्माता द्वारा दिये गये थे बदल जाये और यान का मूल स्‍वरूप भी बदल जाये ।

उक्‍त प्रावधानों के अध्‍यधीन वाहन में परिवर्तन पंजीयन अधिकारी की पूर्वानुमति आवश्‍यक होगी।

II    प्रक्रिया  

प्रार्थी प्रस्‍तावित परिवर्तन की अनुमति हेतु आवेदन प्ररूप 4.13 में संबंधित रजिस्‍ट्रीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष करेगा।

प्रस्‍तावित परिवर्तन की स्‍वीकृति के पश्‍चात मोटर यान में परिवर्तन कराने के बाद परिवर्तन के तथ्‍य की 14 दिन के भीतर संबंधित रजिस्‍ट्रीकर्ता प्राधिकारी को नियमानुसार प्ररूप आर.एस.4.13 के साथ निम्‍न प्रपत्र संलग्‍न कर, प्रस्‍तुत करेगा :-

    (i)  मूल रजिस्‍ट्रीकरण प्रमाण पत्र।

    (ii) निर्धारित फीस।

परिवर्तन के तथ्‍य की पुष्टि (निरीक्षण) उपरान्‍त परिवर्तन का अंकन रजिस्‍ट्रेशन प्रमाण पत्र में कर दिया जावेगा।