शिक्षण संस्थान वाहन परमिट
प्ररूप आर.एस. 5.8 (क) में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करते हुए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा :-
1. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार वर्णित निवास स्थान के पते का प्रमाण।
2. सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा,
3. कर चुकता रिपोर्ट,
4. वाहन के वैध बीमा की प्रति,
5. फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति,
6. पंजीयन पुस्तिका की प्रति,
7. नियमानुसार देय फीस
अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रपत्रों की आवश्यक जांच के पश्चात प्ररूप आर.एस. 5.18(ख) में परमिट जारी कर दिया जायेगा।
शिक्षण संस्थान यान के संबंध में किसी परमिट की निम्नलिखित शर्ते भी होंगी :-
1. ड्राईवर सहित 10 से अधिक बैठक क्षमता वाली बस के बाहरी भार पर सुनहरी पीला पेन्ट किया जायेगा।
2. शिक्षण संस्था का नाम व पता, जिससे परमिट संबंधित है, मोटर वाहन की बॉडी के बाहरी भाग पर दोनों ओर खिडकी रेखा के नीचे बीच में मोटे अक्षरों में पेन्ट किया जायेगा।
3. उपर्युक्त वाहन के ड्राईवर के पास कम से कम उक्त् श्रेणी का वाहन चलाने हेतु 5 वर्ष पुराना ड्राईविंग लाईसेंस हो।
4. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में उल्लिखित बैठक क्षमता के डेढ गुना से अधिक संख्या में छात्रों को मोटर वाहन में नहीं लिया जायेगा।
5. खिडकी शलाकाएं ऐसी रीति से लगाई जायेगी कि किसी दिये हुए बिंदु पर उनकी दूरी उर्ध्वाकार दिशा में 200 मिमी. से अधिक नहीं होगी।
6. मोटर वाहन में पानी की बोतल एवं स्कूल बैग रैक उपलब्ध कराई जाएगी।
7. बस में छात्रों को उतरने या चढने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा।
8. बस में प्राथमिक उपचार बॉक्स रखा जाएगा।
9. उक्त बस का ड्राईवर निम्नलिखित स्वच्छ वर्दी पहनेगा –
- फ्लैपों सहित 4 पौकेट वाली खाकी बुशर्ट या कोट ।
- खाकी फुल पैन्ट ।
- काली नोक वाली खाकी नोकदार टोपी या खाकी साफा ।