परमिट का हस्‍तांतरण

 

 

नियमानुसार परमिट अहस्‍तांतरणीय (Non transferable) होता है, किन्‍तु जिस प्राधिकारी ने परमिट स्‍वीकृत किया था, की अनुमति से उसे हस्‍तांतरण किया जा सकता है या परमिट धारक की मृत्‍यु होने पर उसके उत्‍तराधिकारी के नाम पर हस्‍तातंरण किया जा सकता है।

 

इस प्रकार संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना परमिट का हसतांतरण प्रभावी नहीं होगा और क्रेता जिसने मोटर वाहन क्रय किया है, इस परमिट के आधार पर उस मोटर वाहन को नहीं चला सकेगा। अतः हस्‍तांतरण के लिए आवेदन कर अनुमति प्राप्‍त कर पृष्‍ठांकन कराना आवश्‍यक है।