लर्निंग लाईसेंस के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु
लर्निंग लाईसेंस जारी किये जाने की तारीख के 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा, लर्निंग लाईसेंस जारी किये जाने के 30 दिवस पश्चात् लाईसेंसधारी व्यक्ति स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा।
रोग या नि:शक्तता के कारण अनुज्ञप्ति देने से इनकार करना
आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य संबंधी स्वघोषणा / चिक्तिसा प्रमाण पत्र से यह प्रतीत होता है कि आवेदक किसी ऐसे रोग या ऐसी नि:शक्तता से ग्रस्त है जिससे उसके द्वारा उस वर्ग के मोटर वाहन का चलाया जाना (जिसे चलाने के लिए वह उस लर्निंग लाईसेंस द्वारा जिसके लिए आवेदन किया गया है प्राधिकृत हो जाएगा) जनता या यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है तो लाईसेंसिंग ऑथोरिटी लर्निंग लाईसेंस देने से इनकार कर देगी।
किन्तु यदि लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के अनुसार आवेदक अश्क्त यात्री गाडी (Invalid carriage) चलाने के लिए ठीक हालत में है तो आवेदक को (Invalid carriage) का लर्निंग लाईसेंस जारी किया जा सकता है।