परमिट की आवश्यकता
परमिट एक ऐसा प्राधिकार है, जो मोटर वाहन के स्वामी को उसका परिवहन यान (अर्थात् सार्वजनिक सेवा वाहन, माल वाहन, शिक्षण संस्थान बस या प्राईवेट सेवा वाहन) के रूप में उपयोग करने के लिए जारी किया जाता है ।
इस प्रकार किसी भी वाहन का परिवहन यान के रूप में उपयोग बिना वैध परमिट के नहीं किया जा सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66(1) के अनुसार किसी मोटर यान का स्वामी सार्वजनिक स्थान में उस यान का परिवहन यान के रूप में उपयोग चाहे, उस यान से वास्तव में यात्री या माल का वहन किया जा रहा है या नहीं, उस परमिट की शर्तो के अनुसार ही करेगा या करने की अनुज्ञा देगा जो उस स्थान में उस रीति से, जिससे उस परिवहन यान का उपयोग किया जा रहा है, उस यान का उपयोग प्राधिकृत करते हुए प्रादेशिक या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी विहित प्राधिकारी के द्वारा दिया गया है या प्रति हस्ताक्षर किया गया है।
अपवाद
धारा 66 (1) उपलब्ध ऐसे परिवहन यान पर लागू नहीं होते जो :-
- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है और ऐसे सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिनका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंध नहीं है।
- किसी स्थानीय प्राधिकारी के अथवा स्थानीय प्राधिकारी से की गई संविदा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है और केवल सड़क साफ करने, सड़क पर जल छिडकने या सफाई के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग में लाया जाता है।
- केवल पुलिस, दमकल या रोगी वाहन कार्य के लिए ही उपयोग में लाया जाता है।
- शवों और शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के प्रवहण के लिए ही उपयोग में लाया जाता है।
- जो किसी बिगडे हुए यान का अनुकर्षण करने के लिए या किसी बिगडे हुए यान से माल को निरापद स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।
- किसी ऐसे अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे।
- मोटर यानों का विनिर्माण करने वाले या उनमें व्यवहार करने वाले या चैसिस से संलग्न किये जाने के लिए उनकी बॉडी बनाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए हो और ऐसी शर्तो के अनुसार उपयोग में लाया जाता है जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
- कोई ऐसा माल यान जिसका सकल यान भार 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है।
- एक राज्य में खरीदा गया है और किसी यात्री या माल का वहन किये बिना उस राज्य से किसी अन्य राज्य में स्थित किसी स्थान को केन्द्र सरकार की शर्तो के अध्यधीन जा रहा है ।
- धारा 43 के अधीन अस्थाई तौर पर रजिस्ट्रीकृत है उस समय जब वह यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से खाली ही किसी स्थान को जा रहा है।
- जिसे बाढ, भूकम्प या किसी अन्य प्राकृतिक विपत्ति, सडक पर बाधा या अकल्पित परिस्थितियों के कारण अपने मार्ग के बदले किसी अन्य मार्ग से भले ही वह राज्य के अन्दर हो या बाहर, इस दृष्टि से भेजा जाना आवश्यक है कि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके।
- ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
- जो अवक्रय पट्टा या आडमान के अधीन है और जिसे स्वामी के व्यतिक्रम के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसके साथ स्वामी ने ऐसा करार किया है, कब्जे में ले लिया गया है जिससे कि ऐसा मोटर यान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके।
- कोई परिवहन यान उस समय जब वह खाली ही मरम्मत के प्रयोजन के लिए किसी स्थान को जा रहा हो।