अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट

 

I अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट जारी करने वाली ऑथोरिटी

 

परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की समसंख्‍यक अधिसूचना दिनांक 12.09.2003 द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को भी उनके क्षैत्राधिकार के लिए अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी बनाया गया है। सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अधिसूचना दिनांक 12.09.2003 द्वारा प्रदत्‍त शिक्तियों के अन्‍तर्गत अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट जारी करेंगे।

 

प्रार्थी को अपने निवास स्‍थान के जिले के संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी (आर.टी.ओ.) को निम्‍नांकित प्रक्रिया अनुसार आवेदन करना होगा।

 

 

II प्रक्रिया

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट प्राप्‍त करने हेतु आवेदक निर्धारित प्रपत्र 4ए में आवेदन पत्र प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के समक्ष स्‍वयं उपस्थित होकर प्रस्‍तुत करेगा, जिसके साथ निम्‍न प्रपत्र संलग्‍न करेगा:-

  1. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को वेध पासपोर्ट वैध वीजा, जन्‍म स्‍थान का प्रमाण-पत्र व स्‍थानीय (इण्डिया) ड्राईविंग लाईसेन्‍स की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रतिया भी संलग्‍न करनी होगी। आवेदन पत्र प्रस्‍तुत करने के समय मूल दस्‍तावेजों से इनकी प्रमाणित प्रतियों का मिलान करने के पश्‍चात मूल दस्‍तावेज आवेदक को लौटा दिये जाऐगे। आवेदक प्रपत्र 1ए में स्‍वयं का मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्‍तुत करेगा।
  2. आवेदन पत्र के शीर्ष पर दायीं और आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना होगा जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो। कार्यालय रजिस्‍टर में चिपकाने हेतु पासपोर्ट साइज का एक अन्‍य फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्‍न किया जायेगा। दोनों एक जैसे फोटो साथ तथा हाल ही में (6 माह से पुराने नहीं) खींचे हुए होने चाहिये।
  3. केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 के अनुसार निर्धारित शुल्‍क।

 

      नियमानुसार प्राप्‍त आवेदन एवं संलग्‍न प्रपत्रों के सत्‍यापन के पश्‍चात् संबंधित प्राधिकारी (आर.टी.ओ.) द्वारा अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट जारी कर दिया जाएगा।  

 


III अन्‍य महत्‍वपूर्ण बिन्‍दु

 

आवेदक को उसी श्रेणी/श्रेणियों के वाहन चलाने हेतु अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट जारी किया जायेगा जिसके लिये वह स्‍थानीय ड्राईविंग लाईसेन्‍स के अनुसार चलाने हेतु अधिकृत है।

 

प्रोदशिक परिवहन अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के व्‍यक्तियों को अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट जारी नहीं किया जायेगा।

 

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट लेमिनेटेड कार्डनुमा होगा जिसे कम्‍प्‍यूटर की सहायता से आवेदक का फोटो खींच कर तैयार किया जायेगा।

 

अन्‍तर्राष्‍ट्रीय ड्राईविंग परमिट की वैधता 1 वर्ष अथवा स्‍थानीय लाईसेंस की वैधता (दोनों में जो भी कम हो) तक के लिए होगी।