राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
क्र. सं. |
प्रक्रिया के चरण |
टिप्पणी |
1. |
परिवहन विभाग की वेब साईट www.transport.rajasthan.gov.in पर 'लर्निंग लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन' विकल्प का चयन करें। अथवा सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेब साईट www.parivahan.gov.in पर 'online services' विकल्प का चयन करें। प्रदर्शित स्क्रीन पर ‘सारथी’ विकल्प का चयन करें। |
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2. |
“New Learner Licence” विकल्प का चयन करें। |
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3. |
स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुनत करने के चरण प्रदर्शित होंगें। यह चरण निम्नानुसार है:-
यहां “Continue” विकल्प का चयन करें। |
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4. |
“I don’t have any licence” विकल्प का चयन करते हुए “Submit” विकल्प का चयन करें। |
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5. |
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स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले Application Number को भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखें |
6. |
“Next” विकल्प का चयन करें तथा निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति अपलोड करें :-
दस्तावेज अपलोड करने के बाद “Confirm” पर क्लिक करें |
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7. |
“Next” विकल्प का चयन करें तथा नवीनतम फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर अपलोड करने के बाद “Confirm” पर क्लिक करें |
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8. |
“Next” विकल्प का चयन करें |
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9. |
“Learning Licence Test Slot Booking” विकल्प का चयन करें तथा उपलब्ध दिनांक एवं समय में से अपनी सुविधानुसार लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु दिनांक एवं समय का चयन करें। |
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10. |
“Book Slot” तथा “Confirm to Slot Book” विकल्प का चयन करें। प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आपके द्वारा प्रविष्ठ किये गये मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा। |
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11. |
“Next” विकल्प का चयन करें। |
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12. |
"Fee Payment" विकल्प का चयन करें। आवेदक Internet Banking के माध्यम से देय फीस का भुगतान कर सकते हैं। |
ऑनलाइन भुगतान नहीं करने वाले आवेदक संबंधित परिवहन कार्यालय में देय फीस का नगद भुगतान भी कर सकते हैं। |
ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया
- आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में चयनित दिनांक को निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व संबंधित परिवहन कार्यालय में अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित हों।
- आवेदक को आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत प्रक्रिया का कोई चरण अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यालय में उस चरण से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करने हेतु निर्धारित काउंटर पर उपस्थित होकर उन्हें पूर्ण करवाना होगा ।
- कार्यालय में परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा आवेदक के मूल दस्तावेज सत्यापन के पश्चात तत्समय आवेदक को लौटा दिये जायेंगे।
- कार्यालय में आपका फोटो एवं हस्ताक्षर capture किये जायेगे।
- परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट हेतु पासवर्ड जारी किया जायेगा जो कि आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर SMS के दवारा प्राप्त होगा।
- परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा कार्यालय में टच स्क्रीन कियोस्क पर गोपनीय PIN एवं आवेदक को प्राप्त पासवर्ड प्रविष्ठ कर अपनी देख रेख में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट आयोजित किया जायेगा।
- लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में सफल होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा आवेदक को लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।
नोट
- ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण (तालिका के बिंदु संख्या 5) के पूर्ण होने के उपरांत किसी भी वजह से आवेदन प्रक्रिया अवरूद्ध होने की स्थिति में आवेदक द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-
- 'परिवहन विभाग' की वेबसाईट www.transport.rajasthan.gov.in पर ”लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन” विकल्प का चयन करें
अथवा
'सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय' की वेब साइट www.parivahan.gov.in पर ”Online Srvices” विकल्प का चयन करें ।
- आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड किये जाने वाले दस्ताववेजों की सूची निम्नानुसार है :-
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- “New Learners Licence” विकल्प का चयन करें ।
- स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के विभिन्न चरण प्रदर्शित होंगे यहां “Home” विकल्प का चयन करें प्रदर्शित स्क्रीन पर आवेदन प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए अलग – अलग विकल्पे प्रदर्शित होंगे। अपनी आवश्यरकतानुसार विकल्प का चयन कर शेष कार्यवाही पूर्ण करें।
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क्र. सं. |
दस्ताावेज का प्रकार |
सामान्ये निर्देश |
1 |
जन्म-तिथि का प्रमाण |
निम्न में से कोई एक - 1. जन्म प्रमाण पत्र 2. स्कूल की अंकतालिका/प्रमाण पत्र/ स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र(TC) जिसमें जन्म दिनांक अंकित हो। 3. पासपोर्ट (प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ) 4. जीवन बीमा पॉलिसी 5. केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी पे-स्लिप जिसमें Date of Birth अंकित हो। |
2 |
निवास का प्रमाण |
निम्न में से कोई एक-
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3 |
प्रारूप 1/1A |
गैर परिवहन यान/अव्यावसायिक वाहन के लाइसेंस हेतु 40 वर्ष से कम आयु के आवेदक द्वारा प्रारूप 1 में स्वघोषणा करना आवश्यक है एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक एवं व्यावसायिक/परिवहन यान के लाइसेंस बनाने हेतु प्रारूप 1A में चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आवश्यक है |
- आवेदक स्वयं का फोटो, हस्ता्क्षर एवं दस्तायवेज स्वायं अपलोड कर सकता है इसके अतिरिक्त् यह सुविधा संबंधित परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध है ।
- आवेदन करने की प्रक्रिया में प्रदर्शित होने वाले समस्तद चरणों में प्रत्ये क विकल्प के साथ आवश्यकतानुसार विकल्प से संबंधित निर्देश आवेदक की सहायता के लिए प्
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