कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (टयूरिस्ट परमिट एवं ऑल राजस्थान परमिट)
कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (संविदा वाहन) से आशय ऐसे मोटर वाहन से है जो पूर्व निर्धारित राशि या दर (भाडा/पारिश्रमिक) पर किसी भी वाहन को निश्चित समय के आधार पर अथवा एक स्थान से अन्य स्थान के आधार पर यात्री या यात्रीयों का वहन, संविदा के अनुसार करता है।
संविदा वाहन यात्रा के दौरान ऐसे यात्रीयों को, जो संविदा में सम्मिलित नहीं है ना बीच में चढाएगा एवं ना ही उतारेगा।
संविदा वाहन के अन्तर्गत निम्न श्रेणी के वाहन भी सम्मिलित हैं :-
यात्रीयों की संख्या
(i) मैक्सी कैब - 7 से अधिक किन्तु 13 अनाधिक मय ड्राईवर
(ii) मोटर कैब - 7 तक मय ड्राईवर
पर्यटक परमिट (टयूरिस्ट परमिट /ऑल इण्डिया परमिट)
पर्यटक वाहन के लिए परमिट का आवेदन अतिरिक्त् सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार (प्रत्यायोजित अधिकारी, ए.आर.टी.ओ.) को प्रारूप 45 में किया जायेगा, जिसके साथ निम्न प्रपत्र संलग्न करने होंगे :-
1. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 अनुसार वर्णित निवास स्थान के पते का प्रमाण।
2. जहां परमिट का आरक्षण हो तो सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति/ जनजाति होने का प्रमाण पत्र ।
3. सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा,
4. कर चुकता रिपोर्ट,
5. वाहन के वैध बीमा की प्रति,
6. फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति,
7. पंजीयन पुस्तिका की प्रति,
पर्यटक परमिट से आवृत मोटर वाहन के प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से निम्न अवधि तक परमिट वैध समझा जायेगा –
मोटर वाहन, मोटर कैब होने की दशा में - 9 वर्ष
मोटर कैब के अलावा अन्य वाहन - 8 वर्ष
पर्यटक परमिट के लिए प्राधिकार – पत्र दिये जाने के लिए आवेदन प्रारूप 46 में किया जायेगा और उसके साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रतिवर्ष 500 रूपये की फीस देय होगी।
मोटर कैब के बाबत प्रत्येक पर्यटक परमिट की निम्नलिखित शर्ते भी होगी :-
1. ’पर्यटक यान’ शब्द मोटर वाहन के दोनों ओर 25 सेमी. के व्यास के वृत के भीतर पेन्ट किया जायेगा।
2. पीली पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में ‘’.................. राज्य / राज्यों में विधिमान्य पर्यटक परमिट’’ उल्लिखित एक बोर्ड मोटर वाहन के आगे रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से उपर प्रदर्शित किया जायेगा।
ऑल राजस्थान परमिट
प्ररूप आर.एस. 5.3 में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करते हुए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा :-
1. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 के अनुसार वर्णित निवास स्थान के पते का प्रमाण।
2. जहां परमिट का आरक्षण हो तो सक्षम प्राधिकारी से अनुसूचित जाति/जनजाति होने का प्रमाण पत्र
3. सूचना के लिए अपना पता लिखा हुआ एक लिफाफा
4. कर चुकता रिपोर्ट,
5. वाहन के वैध बीमा की प्रति,
6. फिटनेस प्रमाण पत्र,
7. पंजीयन पुस्तिका की प्रति,
8. नियमानुसार देय फीस
अधिकृत प्राधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रपत्रों की आवश्यक जांच के पश्चात प्ररूप आर.एस. 5.11 में परमिट जारी कर दिया जायेगा।