ड्राईविंग लाईसेंस (चालन अनुज्ञप्ति)
I आवेदन कहॉं किया जाना है – स्थान
लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन उस क्षेत्र के लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्रस्तुत किया जाएगा जहॉं:-
- आवेदक साधारणतया निवास करता है, या
- व्यापार करता है, या
- जहॉं वह मोटर ड्राईविंग स्कूल स्थित है जिसमें वह मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।
II प्रक्रिया
लर्निंग लाईसेंस के जारी किये जाने की तिथि के कम से कम 1 माह बाद स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (चालन अनुज्ञप्ति प्राप्त की जायेगी)
स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए संबंधित लाईसेंससिंग ऑथोरिटी को प्ररूप संख्या 4 में आवेदन स्वयं उपस्थित होकर निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए किया जाएगा:-
- वांछित श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए जारी वैध लर्निंग लाईसेंस (मूल प्रति)
- आवेदक के नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो की तीन प्रतियॉं
- निर्धारित लार्इसेंस शुल्क
- निर्धारित परीक्षण शुल्क
- परिवहन यान श्रेणी के ड्राईविंग लाईसेंस हेतु मोटर चालक प्रशिक्षण स्कूल द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (प्रपत्र सं. 5) जहॉं कि उसने इस बाबत् प्रशिक्षण लिया है। वाहन नियम, 1990 के नियम 2.2 के अनुसार केवल ऑथोराईजेशन की आवश्यकता की होगी जो आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त जारी किया जायेगा।
- निर्धारित फीस ।
- परिवहन यान श्रेणी के ड्राईविंग लाईसेंस हेतु आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र ।
- बैज शुल्क।
III ड्राईविंग टेस्ट
आवेदक ड्राईविंग लाईसेंस हेतु लर्निंग प्राप्त करने की तिथि के कम से कम 30 दिन बाद स्वयं ड्राईविंग टैस्ट हेतु संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी के समक्ष उपस्थित होगा।
यदि आवेदक ड्राईविंग टैस्ट उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे ड्राईविंग लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा।
ड्राईविंग टैस्ट में असफल होने पर दुबारा टैस्ट के लिए शर्तें :-
एक बार ड्राईविंग टैस्ट में असफल होने पर 7 दिन बाद पुन: परीक्षण की अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रकार यदि 3 बार में भी आवेदक ड्राईविंग टैस्ट में सफल नहीं हो तो वह अंतिम टैस्ट से 60 की अवधि पूरी होने से पहले पुन: ड्राईविंग टैस्ट में भाग लेने के लिए योग्य नहीं होगा।
IV प्रभावी अवधि
ड्राईविंग लाईसेंस के जारी करने की दिनांक से एक निश्चित अवधि तक के लिए यह प्रभावी होता है, जिसे अवधि के समाप्त होने के 30 दिन के भीतर उसका नवीनीकरण करवाना आवश्यक होता है। मोटर वाहन के प्रकार एवं संबंधित लाईसेंसधारक की आयु के आधार पर प्रभावी अवधि इस प्रकार है:-
क्र.सं. |
मोटर वाहन का प्रकार |
प्रभावी अवधि |
1 |
परिवहन यान चलाने के लिए |
3 वर्ष |
2 |
परिवहन यान के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के वाहन चलाने के लिए:- (ए)-यदि लाईसेंस होल्डर की आयु 50 वर्ष से कम हो।
(बी)-यदि लाईसेंस होल्डर की आयु 50 वर्ष से अधिक हो। |
20 वर्ष अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथि तक दोनों में से जो पहले हो। 5 वर्ष |
इस प्रकार यदि प्रार्थी ने नियमानुसार सही आवेदन किया है एवं ड्राईविंग टैस्टग उत्तीर्ण कर लिया है और आवेदक को ऐसा लाईसेंस रखने/पाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, तो संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस जारी कर दिया जाएगा।
प्रारूप-5
(प्ररूप-5 नियम 14 (ड.) 17 (1) (ख), 27 (घ) और 31 क (2) )
ड्राईविंग स्कूल या स्थापन द्वारा जारी किया गया चालन-प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ......................... जो ................ के पुत्र/की पत्नी/की पुत्री हैं, इस विद्यालय में ........................... प्रविष्टि किये गये थे/की गई थी और उसका नाम हमारे रजिस्टर में प्ररूप-14 में क्रम संख्याक ................... के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और उन्होने .................. से ................... तक की अवधि के लिये विहित पाठ्यक्रम के अनुसार ................... (यान के वर्ग का उल्लेख करें) प्रशिक्षण क्रम संतोषजनक रूप से कर लिया है।
मैं उनकी/उसकी शारीरिक, उपयुक्ता और दायित्व-बोध से सन्तुष्ठ हूँ।
हस्ताक्षर नाम और पद
ड्राईविंग स्कूल का नाम और पता तथा अनुज्ञप्ति
संख्यांक और उसके जारी किये जाने की तारीख