डुप्‍लीकेट रजिस्‍ट्रेशन

 

I  डुप्‍लीकेट रजिस्‍ट्रेशन

यदि किसी वाहन का रजिस्‍ट्रीकरण प्रमाण पत्र नष्‍ट अथवा खराब हो जाता है या खो जाता है।

II    प्रक्रिया 

वाहन स्‍वामी संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा जिसकी अधिकारिता में रजिस्‍ट्रेशन प्रमाण पत्र खोया है या नष्‍ट हुआ है एवं रजिस्‍ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति प्राप्‍त करने के लिए संबंधित रजिस्‍ट्रीकर्ता प्राधिकारी को निम्‍नानुसार आवेदन करेगा :-

1.     प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्‍या 26 में ।

2.     एफ.आई.आर. की संबंधित थानाधिकारी द्वारा सत्‍यापित प्रति।

3.     शपथ पत्र ।

4.     कर रिपोर्ट।

5.     यदि वाहन हायर परचेज पर है तो ॠणदाता का इस बाब‍त अनापत्ति प्रमाण पत्र।

6.     केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार निर्धारित फीस :-उसी श्रेणी के वाहन के नये रजिस्‍ट्रीशेन के लिए निर्धारित फीस की आधी राशि।