ड्राईविंग लाईसेंस की डुप्लिकेट प्रति
I आधार
यदि किसी समय काई ड्राईविंग लाईसेंस खो जाता है, खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो डुप्लिकेट लाईसेंस जारी किया जा सकता है।
II प्रक्रिया
ड्राईविंग लाईसेंस डुप्लिकेट प्रति जारी करने के लिए आवेदन मूल लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को प्ररूप संख्या आर.एस. 2.3 में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हुए स्वयं उपस्थित होकर करेगा:-
- 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र
- तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 2.29 के अनुसार देय फीस।
नियमानुसार प्राप्त आवेदन एवं संलग्न प्रपत्रों की जॉंच के पश्चात् संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा डुप्लिकेट लाईसेंस, उस पर लाल स्याही से ''डुप्लिकेट'' एवं जारी करने की दिनांक अंकित करते हुए जारी कर दिया जाएगा।