गिरवी अनुबन्‍ध (हायर परचेज)

 

I  क्रय करार का पृष्‍ठांकन (प्रविष्ठि)

यदि मोटर यान अवक्रय, पट्टा (हायर परचेज) के अधीन क्रय किया गया है तो रजिस्‍ट्रीकर्ता प्राधिकारी से उक्‍त करार के अस्तित्‍व की प्रविष्टि रजिस्‍ट्रीकरण प्रमाण पत्र में करानी होती है।

प्रकिया

  1. विधिवत रूप से भरा गया प्रपत्र संख्‍या 34 दो प्रतियों में जो कि रजिस्‍ट्रीकृत स्‍वामी और वित्‍त पोषक द्वारा सम्‍यक रूप से हस्‍ताक्षरित हो ।
  2. मूल पंजीयन पुस्तिका ।
  3. निर्धारित फीस
  4.  

    II  क्रय करार की समाप्ति

    जब क्रय करार (गिरवी अनुबन्‍ध) समाप्‍त हो जाता है तब वाहन स्‍वामी को इस करार के समाप्ति की प्रविष्ठि रजिस्‍ट्रीकरण प्रमाण पत्र में करानी होती है, इसके लिए आवेदन रजिस्‍ट्रीकर्ता प्राधिकारी को किया जायेगा।

    प्रकिया

    1. विधिवत रूप से भरा गया प्रपत्र संख्‍या 35 दो प्रतियों में जो कि रजिस्‍ट्रीकर्ता स्‍वामी और वित्‍त पोषक द्वारा सम्‍यक रूप से हस्‍ताक्षरित हो एवं राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो।
    2. मूल पंजीयन पुस्तिका ।
    3. निर्धारित फीस
    4. III वित्‍त पोषक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)

       

           वित्‍त पोषक से नो ऑब्‍जेक्‍शन सर्टिफिकेट की आवश्‍यकता रजिस्‍ट्रेशन संबंधी निम्‍नलिखित कार्यो के संबंध में होती है :-

      1. रजिस्‍ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति (Duplicate Registration)
      2. दूसरे राज्‍य में रजिस्‍ट्रेशन बाबत/ मोटर वाहन को दूसरे राज्‍य में ले जाने बाबत।
      3. यान की श्रेणी बदलने हेतु गैर परिवहन यान से परिवहन यान में अथवा परिवहन यान से गैर परिवहन यान में।
      4. यान में आल्‍टरेशन हेतु।
      5. रजिस्‍ट्रीकृत पते (निवास या व्‍यापार स्‍थान) में परिवर्तन हेतु।
      6. मोटर वाहन के स्‍वामित्‍व हस्‍तांतरण हेतु ।
      7. परिवहनयान की स्थिति में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु ।