शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (लर्निंग लाईसेंस)

 

 

I आधार

 

      कोई व्‍यक्ति शिक्षार्थी के रूप में किसी मोटर वाहन को चलाने के लिए तभी अधिकृत है जबकि उसने संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी से लर्निंग लाईसेंस प्राप्‍त कर लिया हो।

      संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी आवेदक के नियमानुसार प्राप्‍त आवेदन के आधार पर वांछित वर्ग का मोटर वाहन, शिक्षार्थी के रूप में चलाने के लिए लर्निंग लाईसेंस जारी करेगा।

 

 

 

II आवेदन कहॉं किया जाना है – स्‍थान

 

लर्निंग लाईसेंस प्राप्‍त करने हेतु आवेदन उस क्षेत्र के लाईसेंसिंग ऑथेरिटी को प्रस्‍तुत किया जाएगा जहॉं:-

  1. आवेदक साधारणतया निवास करता है, या
  2. व्‍यापार करता है, या
  3. जहॉं वह मोटर ड्राईविंग स्‍कूल स्थित है जिसमें वह मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्‍त कर रहा है।

 

 

 

III आवेदन किसे किया जाना है – लाईसेंसिंग ऑथेरिटी

 

            जिले के लिए जिला परिवहन अधिकारी या राज्‍य सरकार द्वारा लाईसेंसिंग ऑथेरिटी के रूप में विशेष रूप से प्राधिकृत मोटर वाहन निरीक्षक-

 

उपर्युक्‍त के अतिरिक्‍त लाईसेंसिंग ऑथेरिटी के रूप में कार्यरत अन्‍य प्राधिकरण

 

      राज्‍य में लर्निंग लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए निम्‍नलिखित को भी लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में (निर्धारित प्रक्रिया के अधीन जिन्‍होने स्‍वीकृती प्राप्‍त कर ली है) लर्निंग लाईसेंस जारी करने हेतु प्राधिकृत किया गया है-

 

  1. सरकारी एवं अन्‍य मान्‍यता प्राप्‍त विद्यालयों/माहविद्यालयों के प्राचार्य
  2. मोटर ड्राईविंग स्‍कूल, जहां अभ्‍यार्थी द्वारा चालन प्रशिक्षण प्राप्‍त किया जाना है।
  3. मोटर वाहन डीलर, जहां से अभ्‍यार्थी द्वारा वाहन क्रय किया गया है।

 

 

IV        आवेदन की प्रक्रिया

 

      लर्निंग लाईसेंस जारी करने  के लिए आवेदन संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी के समक्ष स्‍वयं उपस्थि‍त होकर, प्रारूप 2 में निम्‍नखित दस्‍तावेज संलग्‍न करते हुए किया जाएगा-

  1. प्रपत्र संख्‍या 1 में चिकित्‍सीय स्‍वघोषणा (शारीरिक उपयुक्‍तता घोषणा पत्र)

               व्‍यवसायी वाहनों के लर्निंग लाईसेंस हेतु प्ररूप संख्‍या 1-ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि सरकारी सेवारत चिकित्‍सक द्वारा जारी किया जाएगा।

              नोट:-  नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी के मोटर वाहनों के लर्निंग लाईसेंस हेतु केवल चिकित्‍सीय स्‍वघोषणा पत्र प्रपत्र संख्‍या 1 में दिया जाता है।

  2. आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज की 3 फोटो।
  3. केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 4 के अनुसार निवास स्‍थान के नि‍म्‍नलिखत प्रमाणों में से किसी प्रमाण की सत्‍यापित प्रति :-

    (i)         फोटो पहचान पत्र

    (ii)        निर्वाचक नामांकन सूची

    (iii)       जीवन बीमा पॉलिसी

    (iv)       पासपोर्ट

    (v)        केन्‍द्रीय सरकार या राज्‍य सरकार या किसी स्‍थानीय निकाय के किसी   कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची

    (vi)       विदेशियों हेतु निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्‍त भारत में वैधानिक उपस्थिति

          का प्रमाण।

  4. नियम 4 के अनुसार निम्‍न में से किसी एक आयु प्रमाण पत्र की सत्‍यापित प्रति-

    (i)         स्‍कूल प्रमाण पत्र

    (ii)        जन्‍म प्रमाण पत्र

    (iii)       जीवन बीमा पॉलिसी

    (iv)       पासपोर्ट

     

  5. बिना गीयर की मोटर साईकिल के लर्निंग लाईसेंस हेतु 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक को प्रपत्र संख्‍या 2 पर उसके माता-पिता या संरक्षक की लिखित सहमति (हस्‍ताक्षर) प्रस्‍तुत की जानी आवश्‍यक है।
  6. व्‍यवसायिक लर्निंग लाईसेंस हेतु कम से कम 1 वर्ष पुराने हल्‍के मोटर वाहन के ड्राईविंग लाईसेंस की सत्‍यापित प्रति।
  7. केन्‍द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 के अनुसार निर्धारित फीस ।

V         प्रारम्भिक परीक्षण

 

            प्रपत्र संख्‍या 2 के साथ उल्‍लेखित दस्‍तावेज एवं फीस को संलग्‍न कर लाईसेंसिंग ऑ‍थोरिटी के समक्ष आवेदक को प्रारम्भिक परीक्षण के लिए स्‍वयं उपस्थित होकर नियमानुसार यातायात चिन्ह, यातायात संकेत और सडक के नियम संबंधित जानकारी बाबत् उससे पूछे गए प्रश्‍नों का कम से कम 60 प्रतिशत सही उत्‍तर टच स्‍क्रीन क्‍योस्‍क पर देना होगा।

     

      प्राप्‍त आवेदन अर्थात प्रपत्र संख्‍या 2 के साथ संलग्‍न प्रपत्रों की जांच एवं प्रारम्भिक परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्‍चात् लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा प्रपत्र 3 में लर्निंग लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा।