मोटर ड्राईविंग स्कूल
कोई भी व्यक्ति लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस बाबत् जारी लाईसेंस के बिना मोटर वाहन चलाना सिखाने हेतु किसी ड्राईविंग स्कूल की स्थापना नहीं कर सकता है। संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के निमय 24 से 31 (क) के अधीन मोटर वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों और संस्थानों को लाईसेंस जारी किया जाता है।
उक्त प्रकार जारी लाईसेंस 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा, उक्त अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार इसका नवीनीकरण भी कराया जा सकता है।
जिस जिले में ड्राईविंग स्कूल स्थापित कियाजाना है, उस जिले का संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उस मोटर ड्राईविंग स्कूल की स्थापना बाबत् लाईसेंसिंग अधिकारी होगा।
I प्रक्रिया
मोटर ड्राईविंग स्कूल की स्थापना हेतु आवेदन प्ररूप 12 एवं नवीनीकरण हेतु प्ररूप 13 में संबंधित लाईसेंसिंग अधिकारी को किया जायेगा। इस बाबत् निम्नलिखित तथ्यों को दृष्टिगत् रखा जायेगा। आवेदक उच्छे नैतिक चरित्र वाला है और ड्राईविंग शिक्षण देने के लिए योग्य है। वह स्थल जहां ड्राईविंग स्कूल की स्थापना की जानी है- या तो आवेदक के स्वामित्व में है या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया है
या उसने किराये पर लिया है एवं वहॉं पर वाहन पार्किंग हेतु एवं प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त स्थान है। आवेदक उस श्रेणी के वाहन का कम से कम 1 मोटर वाहन का स्वामी हो जिसमें वह प्रशिक्षण देना चाहता है।उक्त मोटर वाहन प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध हो और ऐसा वाहन (मोटर साईकिल के अतिरिक्त) दोहरी नियंत्रण सुविधा से युक्त हो।आवेदक के पास प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त साधन एवं सुविधाएं हों।प्ररिक्षण देने वाले कर्मचारी के पास निम्नलिखित योग्यताएं हों-
(i) न्यूनतम 10वीं कक्षा उर्त्तीण।
(ii) मोटर यांत्रिकी पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र के अतिरिक्त 5 वर्षों का न्यूनतम चालन अनुभव,
(iii) मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट यातायात चिन्हों का और धारा 118 के अधीन बनाये गए सडक पर उपयोग करने वाले नियमों का पूर्ण ज्ञान,
(iv) मोटर वाहन के विभिन्न पार्ट्स एवं प्रक्रिया का ज्ञान,
(v) स्थानीय भाषा का पूर्ण ज्ञान।
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 32 के अनुसार फीस।
संबंधित लाईसेंसिंग अधिकरी (R.T.O.) द्वारा नियमानुसार प्राप्त आवेदन एवं संलग्न प्रपत्र के सत्यापन एवं आवश्यक जांच के पश्चात् र्डाईविंग स्कूल की स्थापना बाबत लाईसेंस जारी कर दिया जायेगा एवं यदि नवीनीकरण का आवेदन है तो नवीनीकरण कर दिया जायेगा।
(प्ररूप 12 (नियम 24 (2) देखिये)
मोटर वाहन के चालन में शिक्षण देने का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्ररूप
सेवा में,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
.............................
अधोहस्ताक्षरकर्ता मोटर यान चालन में शिक्षण देने का करोबार चलाने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है।
आवेदक का पूरा नाम ................................................................................................................................................
का पुत्र/की पत्नी/की पुत्रीपता...................................................................................................स्थान जहां आवेदक कारोबार प्रारम्भ करना चाहता है।उपलब्ध सुनिधाओं की प्रकृति और सीमाशिक्षण देने के लिए लगाए गए कर्मचारीवृन्द की अर्हताएं।शिक्षण प्रयोजन से काम लिये जाने वाले इन्जन का मेक और मॉडल।उन यानों के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जिनका चालन शिक्षण देने में उपयोग किया जाता है। मैने ........................... रूपये की फीस का संदाय कर दिया है।
तारीख ........................
आवेदक के हस्ताक्षर
(प्ररूप 13 (नियम 24 (2) और 25 देखिये)
मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने के कारोबार में लगाए जानी की अनुज्ञप्ति के लिए नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप
सेवा में,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ...............................................................
अधोहस्ताक्षर
मोटर यानों के चालन में शिक्षण देने का कारबार चलाने की अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करता है।
आवेदक का पूरा नाम ........................................................................................................................................
का पुत्र/की पत्नी/की पुत्रीपता ....................................................................................................कारबार का स्थान ..............................................................................विद्यमान अनुप्ति सं.................................................................................जारी किए जाने की तारीख ......................................................................विधिमान्यता की अवधि .......................................................क्या आवेदन विद्यमान अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व किया गया है, यदि नहीं है, तो विलम्ब के कारण-क्या पूर्व अनुज्ञप्ति किसी कारणवश निलम्बित/रद्द की
गई थी, उसके ब्यौरे जैसे कि निलम्बन की तारीख, ऐसे निलम्बन/रद्दकरण के कारण निलम्बन/रद्दकरण के प्रतिसंह्रत की तारीख। मैने ........................... रूपये की फीस का संदाय कर दिया है।
तारीख ........................
आवेदक के हस्ताक्षर