प्रदूषण जांच केन्‍द्र

 

      केन्‍द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115(7) के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। इन प्रमाण पत्रों को जारी किये जाने हेतु परिवहन एवं  सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्‍न प्रदूषण जांच केन्‍द्रों को अधिकृत किया गया है। वाहन जनित प्रदूषण पर नियंत्रण एवं प्रदूषण जांच केन्‍द्रों द्वारा किये जा रहे कार्यों में एक रूपता एवं पारदर्शिता के उद्देश्‍य हेतु प्रदूषण जांच केन्‍द्रों को नेटवर्किंग के माध्‍यम से जोडे जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार व्‍यक्तियों को प्रदूषण जांच केन्‍द्र स्‍थापित कर रोजगार के साधन उपलब्‍ध करवाये जाने का प्रावधान भी रखा गया है।

 

      इस योजना में आर्मी वाहनों के अतिरिक्‍त अन्‍य समस्‍त प्रकार के वाहनों को ऑनलाईन प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है। आर्मी वाहनों को आफलाईन प्रमाण पत्र जारी किये जा सकेंगे।

 

      अत वाहन जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्रदूषण जांच केन्‍द्रों को प्राधिकृत करने एवं उनके कार्य संचालन की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा इस योजना को रोजगार उन्‍मुख बनाने के प्रयोजनार्थ इस संबंध में जारी पूर्व सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुऐ राज्‍य सरकार द्वारा राजस्‍थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्‍द्र योजना (ऑनलाईन) – 2017 बनाई गयी है।

 

 

राजस्‍थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्‍द्र योजना (ऑनलाईन) – 2017