कण्डक्टर लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति
प्रक्रिया
यदि किसी प्रार्थी का कण्डक्टर लाईसेंस खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो वह संबंधित लाईसेसिंग ऑथोरिटी को प्ररूप आर.एस.3.7 में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करते हुए आवेदन करेगाः-
1. स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र ।
2. तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
3. राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 3.17 के अनुसार निर्धारित फीस ।
नियमानुसार प्राप्त आवेदन एवं संलग्न प्रपत्रों की जांच के पश्चात् संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा डुप्लीकेट लाइसेंस, उस पर लाल स्याही से ''डुप्लीकेट'' एवं जारी करने की दिनांक अंकित करते हुए जारी कर दिया जाएगा ।