स्वामित्व हस्तान्तरण

नियमानुसार तीन प्रकार से स्वामित्व का हस्तान्तरण हो सकता है –

  1. विक्रय से ।
  2. स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकार से ।
  3. सार्वजनिक नीलामी में वाहन प्राप्त करने या खरीदने से।
  4. हस्तान्तरण की सूचना देने के आवेदन का प्ररूप, अवधि

    क्र.सं. सूचना देने वाला अवधि प्रारूप / दस्तावेज
    1. विक्रेता द्वारा

    (i) राजस्थान राज्य में 

       रजिस्ट्रीकृत वाहन

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (ii) अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत 

       मोटर वाहन

    हस्तान्तरण से 14 दिवस के भीतर

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    हस्तान्तरण से 45 दिवस के भीतर 

    1. प्रार्थना प. फार्म संख्या 29 (दो प्रतियों में) एवं 30 पार्ट प्रथम व  द्वतीय (प्रपत्र संख्‍या 30 के पार्ट प्रथम पर बेचानकर्ता के राजपत्रित अधिकारी /नोटेरी द्वारा हसताक्षर प्रमाणित होना आवश्यक है)
    2. वाहन स्वामी के इनकमटैक्स संबंधी परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (PAN) की सत्यापित प्रति/ प्रपत्र संख्या 60
    3. वाहन स्वामी की नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो फोटो
    4. वैध बीमा की सत्यापित प्रति
    5. मूल पंजीयन प्रमाण पत्र
    6. कर चुकता प्रमाण पत्र
    7. यदि वाहन हायर परचेज पर हो तो ॠणदाता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
    8. नियम 4 के अनुसार निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां।
    9. वाहन का कार्यालय में निरीक्षण।
    10. यदि वाहन व्यवसायिक हो तो परमिट सरन्डर की स्वीकृति रिपोर्ट अथवा हस्तान्तरण की प्राधिकार की अनुमति ।

       उसी श्रेणी के वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित फीस की आधी फीस देय होती है।

    यदि वाहन अन्‍य राज्य में रजिस्टर्ड हो तो उपरोक्तानुसार प्रपत्रों / रिपोर्ट के अतिरिक्त निम्न प्रपत्र –

    1. अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म संख्या 28 में ।

    2.       

    क्रेता द्वारा

    30 दिन के भीतर

    बिन्दु संख्या 1(i) के निर्देशानुसार

    3.       

    स्वामी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी द्वारा

     

     

     

     

     

     

     

     

    मृत्यु के तीन माह के भीतर

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. फार्म संख्या 31 में आवेदन
    2. रजिस्ट्रीकृत स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
    3. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रति ।
    4. बीमा प्रमाण पत्र
    5. निर्धारित शुल्क
    6. पंजीयन प्रमाण पत्र

      4.

    नीलामी में क्रेता द्वारा

    कब्जा प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर

    बिन्दु संख्या 1(i) 2 से 11 के निर्देशानुसार प्रपत्रों के अतिरिक्‍त निम्‍न प्रपत्र –

    1. फार्म संख्‍या 32 में आवेदन।
    2. अपने नाम में वाहन के विक्रय की पुष्टि करने वाला नीलामी आदेश जिस पर नीलामी करने के लिए प्राधिकृत व्‍यक्ति के सम्‍यक हसताक्षर हो ।