स्वामित्व हस्तान्तरण
नियमानुसार तीन प्रकार से स्वामित्व का हस्तान्तरण हो सकता है –
- विक्रय से ।
- स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उत्तराधिकार से ।
- सार्वजनिक नीलामी में वाहन प्राप्त करने या खरीदने से।
- प्रार्थना प. फार्म संख्या 29 (दो प्रतियों में) एवं 30 पार्ट प्रथम व द्वतीय (प्रपत्र संख्या 30 के पार्ट प्रथम पर बेचानकर्ता के राजपत्रित अधिकारी /नोटेरी द्वारा हसताक्षर प्रमाणित होना आवश्यक है)
- वाहन स्वामी के इनकमटैक्स संबंधी परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (PAN) की सत्यापित प्रति/ प्रपत्र संख्या 60
- वाहन स्वामी की नवीनतम पासपोर्ट साईज की दो फोटो
- वैध बीमा की सत्यापित प्रति
- मूल पंजीयन प्रमाण पत्र
- कर चुकता प्रमाण पत्र
- यदि वाहन हायर परचेज पर हो तो ॠणदाता का अनापत्ति प्रमाण पत्र
- नियम 4 के अनुसार निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां।
- वाहन का कार्यालय में निरीक्षण।
- यदि वाहन व्यवसायिक हो तो परमिट सरन्डर की स्वीकृति रिपोर्ट अथवा हस्तान्तरण की प्राधिकार की अनुमति ।
उसी श्रेणी के वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित फीस की आधी फीस देय होती है।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र फार्म संख्या 28 में ।
- फार्म संख्या 31 में आवेदन
- रजिस्ट्रीकृत स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
- उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रति ।
- बीमा प्रमाण पत्र
- निर्धारित शुल्क
- पंजीयन प्रमाण पत्र
- फार्म संख्या 32 में आवेदन।
- अपने नाम में वाहन के विक्रय की पुष्टि करने वाला नीलामी आदेश जिस पर नीलामी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक हसताक्षर हो ।
हस्तान्तरण की सूचना देने के आवेदन का प्ररूप, अवधि
क्र.सं. | सूचना देने वाला | अवधि | प्रारूप / दस्तावेज |
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1. | विक्रेता द्वारा (i) राजस्थान राज्य में रजिस्ट्रीकृत वाहन
(ii) अन्य राज्य में रजिस्ट्रीकृत मोटर वाहन |
हस्तान्तरण से 14 दिवस के भीतर
हस्तान्तरण से 45 दिवस के भीतर |
यदि वाहन अन्य राज्य में रजिस्टर्ड हो तो उपरोक्तानुसार प्रपत्रों / रिपोर्ट के अतिरिक्त निम्न प्रपत्र – |
2. |
क्रेता द्वारा |
30 दिन के भीतर |
बिन्दु संख्या 1(i) के निर्देशानुसार |
3. |
स्वामी की मृत्यु पर उत्तराधिकारी द्वारा
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मृत्यु के तीन माह के भीतर
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4. |
नीलामी में क्रेता द्वारा |
कब्जा प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर |
बिन्दु संख्या 1(i) 2 से 11 के निर्देशानुसार प्रपत्रों के अतिरिक्त निम्न प्रपत्र – |