परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थापन सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों पर अति सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगाये जाने की रीति
(1) केन्द्र सरकार की अधिसूचना:
वर्ष 2019 से वाहन सुरक्षा को बढ़ाने और यातायात नियमों और विनियमों के प्रवर्तन में सुधार करने हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अति सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोडेड स्टीऔकर (तीसरा पंजीकरण चिन्हं) के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जीएसआर 1162 (ई) दिनांक 4 दिसंबर 2018 और एसओ 6052 दिनांक 6 दिसंबर 2018 जारी किया गया।
(2) राज्य सरकार के आदेश:
राज्य में दिनांक 01.04.2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर लगाने की प्रक्रिया के संबंध में वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा आदेश संख्या 21063 दिनांक 21 सितंबर 2023 जारी किया गया है।
(3)राज्य में उक्त वाहनों पर एचएसआरपी लगाये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी-
3.1 एचएसआरपी के फिटमेंट में सम्मिलित है-
(i) पंजीकरण नंबर प्लेट (एचएसआरपी)
(ii) तीसरा पंजीकरण चिन्हर (रंग कोडित स्टिकर)
(iii) स्नैप लॉक
3.2 अति सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी):- एचएसआरपी एक विशेष क्रोमियम आधारित होलोग्राम, अद्वितीय लेजर ब्रांडेड पहचान संख्या सहित टेम्पिर प्रूफ नम्बकर प्लेट है जिसे नॉन-रिमूवेबल लॉक/नॉन-रियूजेबल स्नैप लॉक के साथ वाहन पर लगाया जाता है।
3.3 तीसरा रजिस्ट्रीकरण चिन्हि (केवल विंडशील्डप वाले वाहनों के लिए) :- कलर कोडेड स्टीकर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर हैं जो वाहन के विंड शील्ड के बाएं कोने पर चिपकाए जाते हैं, जिस पर वाहन का विवरण अंकित होता है।
3.3.1 विभिन्न ईंधन प्रकारों के वाहनों के लिए स्टीहकर का कलर कोड निम्न प्रकार है:
(i) नारंगी पृष्ठभूमि- डीजल वाहन
(ii) हल्के नीले रंग की पृष्ठभूमि- पेट्रोल और सीएनजी वाहन
(iii) ग्रे पृष्ठभूमि- उपरोक्त वाहनों के अलावा।
(iv) BSVI उत्सर्जन मानदंडों वाले वाहनों के लिए- शीर्ष पर 1 सेमी हरी पट्टी के साथ तीसरा पंजीकरण चिन्ह (कलर कोडेड स्टीलकर)।
3.4 स्नैप लॉक:-नॉन-रिमूवेबल लॉक/नॉन-रियूजेबल, जिसका उपयोग वाहन पर नंबर प्लेट लगाने के लिए किया जाता है।
(4)एचएसआरपी लगाये जाने हेतु दरें निम्नानुसार है-
क्र.स. | वाहन की श्रेणी | निर्धारित अधिकतम दर (राशि रूपये मे) (with GST+ fitment & Convenience charges) |
---|---|---|
1 | दुपहिया वाहन | Rs 425.00 |
2 | तिपहिया वाहन | Rs 470.00 |
3 | चौपहिया वाहन¼LMV½ |
Rs 695.00 |
4 | मध्यम एवं भारी मोटर यान | Rs 730.00 |
5 | ट्रेक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी संयोजन | Rs 495.00 |
5. दिनांक 01.04.2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों पर अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगाये जाने की समय सीमा निम्नानुसार तय की गई है-
क्रस. | समस्त वाहन | एचएसआरपी लगाये जाने की सीमा |
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1 | ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है |
29 फरवरी 2024 |
2 | ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है | 31 मार्च 2024 |
3 | ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है | 30 अप्रैल 2024 |
4 | ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है | 31 मई 2024 |
5 | ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है | 30 जून 2024 |
(6) एचएसआरपी लगवाने हेतु प्रक्रिया-
भारतीय ऑटोमोबाईल मेन्यू फेक्चर्स सोसायटी की वेबसाईट www.siam.in पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। वाहन निर्माता जिले एवं वाहन डीलर का चयन कर एचएसआरपी प्लेट हेतु शुल्क का भुगतान ऑनलाईन ही किया जायेगा एवं स्लॉट की बुकिंग की जायेगी।
ऑनलाईन भुगतान के अतिरिक्तज किसी भी प्रकार का भुगतान देय नही होगा।
एचएसआरपी बुक करने का सॉफटवेयर पर प्रावधान-
6.1 सेवा का चयन- Book HSRP पर क्लिक करें
6.2 आवेदक की सूचना- अपेक्षित सूचना निर्धारित कॉलम में दर्ज करें।
6.3 वाहन का प्रकार एवं वाहन निर्माता का चयन- अपेक्षित वाहन निर्माता का चयन करें।
नोट:- वाहन स्वामी आवेदन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि वाहन पोर्टल पर दर्ज किसी भी प्रकार की सूचना गलत तो नहीं है | यदि ऐसा है तो आवेदन से पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी से संपर्क करके दुरुस्त करवा लेवें | साथ ही यह सुनिश्चित कर लेवें कि आपका सही मोबाइल नंबर ही पोर्टल पर अंकित है | यदि ऐसा नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करके ही आवेदन करें |