कण्डक्टर का बैज
I आवश्यकता
मंजिली वाहन का कण्डक्टर अपने सीने के बायीं ओर राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 3.15 के अनुसार धातु का एक चौकोर बैज जिसका आकार 6 cm x 4 cm होगा, प्रदर्शित करेगा ।
II प्रक्रिया
उक्त बैज संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 3.17 के अनुसार निर्धारित फीस जमा कराने पर जारी किया जाएगा ।
III डुप्लिकेट कण्डक्टर बैज
यदि बैज खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो इसके प्रमाण सहित प्ररूप आर.एस. 3.8 में निर्धारित फीस राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 3.17 के अनुसार फीस की रसीद संलग्न करते हुए संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी को आवेदन किया जाएगा, संबंधित लाईसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा इस आधार पर डुप्लिकेट बैज जारी कर दिया जायेगा।