चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता
कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर वाहन तब ही चलाएगा जब उसके पास उक्त श्रेणी का मोटर वाहन चलाने के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लाईसेंस) हो।
लर्निग लाईसेंस एवं ड्राईविंग लाईसेंस सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होंगे।
कोई व्यक्ति ड्राईविंग टैस्ट/लाईसेंस हेतु स्वयं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किसी वाहन चलाना सीखने या अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई मोटर वाहन चला सकता है, बशर्ते उसने -
- लर्निग लाईसेंस प्राप्त किया हो, एवं
- उस मोटर वाहन में चालक के अतिरिक्त इन्स्ट्रक्टर के रूप में ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो मोटर वाहन चलाने के लिए प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस धारण किये हुए है और इस स्थिति में बैठा हुआ है कि मोटर वाहन को कुशलता से तुरन्त नियंत्रित कर सके या रोक सके ।
- मोटर वाहन के सामने की ओर तथा पीछे की ओर पेन्ट किया हुआ/ चिपकाया हुआ किसी प्लेट या कार्ड पर सफेद पृष्ठभूमि जो कि 18 वर्ग सेमी से कम ना हो पर लाल रंग से Lनिम्नलिखित रूप में लिखा हुआ हो:
- कम से कम 10 सेमी. उंचा
- कम से कम 2 सेमी. मोटा
- तल में 9 सेमी. चौडा